नई दिल्ली, May 22, (Political Insight): बकरीद के मौके पर होने वाली कुर्बानी को लेकर दिल्ली सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक परंपराओं का पालन कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार के मंत्री Kapil Mishra ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बकरीद के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के विकास विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, बकरीद के अवसर पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कपिल मिश्रा ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे गली, सड़क और खुले क्षेत्रों में कुर्बानी की अनुमति नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बाजारों में अवैध रूप से खरीद-फरोख्त करना या सड़क और गलियों में अस्थायी बाजार लगाना भी गैरकानूनी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पशुओं की खरीद-फरोख्त केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही की जाए।
सरकार ने यह भी कहा है कि कुर्बानी के बाद खून को नालियों या सड़कों पर बहाना तथा पशुओं के अवशेषों को सीवर या नालियों में डालना प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध और निर्धारित स्थलों पर ही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से ऐसे मामलों की सूचना प्रशासन को देने की अपील भी की गई है।
बता दें कि आगामी 28 मई को बकरीद (ईद-उल-अज़हा) का त्योहार मनाया जाएगा। यह पर्व पैगंबर इब्राहिम के सर्वोच्च बलिदान की याद में मनाया जाता है, जिसमें नमाज के बाद धार्मिक परंपराओं के अनुसार जानवरों की कुर्बानी दी जाती है।
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026