नई दिल्ली: ट्रेन संख्या 21896 (पटना–टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस) में भोजन की गुणवत्ता को लेकर एक यात्री द्वारा 15 मार्च 2026 को की गई शिकायत पर रेलवे प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। मामले की जांच के बाद संबंधित पक्षों पर सख्त कार्रवाई की गई है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, Indian Railway Catering and Tourism Corporation पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, संबंधित सेवा प्रदाता पर ₹50 लाख का भारी दंड लगाया गया है और उसका अनुबंध समाप्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई रेलवे की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दर्शाती है, जिसके तहत यात्रियों की शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कदम उठाए जाते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सख्ती से रेलवे सेवाओं में जवाबदेही बढ़ेगी और यात्रियों का भरोसा और मजबूत होगा। साथ ही, यह कदम अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि गुणवत्ता मानकों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।