लालू यादव एंड फैमिली को आईआरसीटीसी मामले में बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। बिहार में आगामी चुनावों के बीच, आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज लालू यादव पर आरोप तय किए। लालू के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप तय किए गए।अदालत का यह निर्णय चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है।
लालू यादव यूपीए सरकार में जब रेलमंत्री थे, आरोप है कि उस समय उन्होंने IRCTC के दो होटलों BNR रांची और BNR पुरी के रखरखाव के ठेके अवैध तरीके से दिए। लालू फैमिली के खिलाफ जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं, उनमें IPC 420, IPC 120B, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) शामिल हैं. बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) सिर्फ लालू यादव पर लगी है क्योंकि उन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है.। कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए। अदालत ने तीनों आरोपितों से पूछा कि क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे? तीनों आरोपितों ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे और इसे चुनौती देंगे।