PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को बेल्जियम कोर्ट की मंजूरी, आर्थर रोड जेल में होगी न्यायिक हिरासत

PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को बेल्जियम कोर्ट की मंजूरी, आर्थर रोड जेल में होगी न्यायिक हिरासत

हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की कोर्ट ने विदेशी नागरिक माना है. कोर्ट ने कहा कि उसके भारत प्रत्यर्पण पर कोई कानूनी रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि उस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं. मेहुल चोकसी को भारत में मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जिसकी जानकारी बेल्जियम के अधिकारियों को दी गई है.। पीएनबी से 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी और भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल, बेल्जियम के एंटवर्प शहर की एक कोर्ट ने 17 अक्टूबर को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने माना था कि भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी।मेहुल चोकसी पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 120बी, 201, 409, 420 और 477ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी शामिल हैं। इनमें एक साल की सजा का प्रावधान है।

दस्तावेजों के अनुसार, चोकसी को मुंबई की हाई सिक्युरिटी वाली आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। यह वही जेल कैंपस है, जहां 26/11 आतंकी अजमल कसाब को भी रखा गया था।

बैरक में दो कमरे हैं। इनमें अटैच टायलेट-बाथरूम हैं।
चोकसी को मेडिकल और पेशी के लिए जेल परिसर से बाहर जाने की अनुमति होगी।
उनकी हिरासत न्यायिक निगरानी में होगी, ना कि किसी जांच एजेंसी के पास।

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