सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नसबंदी के बाद ही आवारा कुत्तों की रिहाई, सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नसबंदी के बाद ही आवारा कुत्तों की रिहाई, सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के खिलाफ याचिका पर आज बड़ा फैसला दे दिया है। शीर्ष अदालत के फैसले से डॉग लवर खुश हैं। दरअसल, अदालत ने शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद छोड़ने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह पूरे देश के लिए एक समान नियम लागू करना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सभी राज्यों के नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कुत्तों को खाना देने के लिए एक निर्धारित स्थान बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर जगह कुत्तों को खाना देने से समस्या होती है। शीर्ष अदालत ने डबल बेंच के फैसले को पलटते हुए कहा क शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्तों को रिहा किया जाए। जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाले बेंच ने यह भी कहा है कि सभी छोड़े जाने वाले कुत्तों को बिना नसबंदी के रिहा न किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने सॉर्वजनिक स्थलों पर भी डॉग फिडिंग के बैन कर दिया है।

शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर के कुत्तों पर आदेश देते हुए अन्य राज्यों की सरकारों को भी नोटिस दिया है। इसके अलावा अदालत ने सरकार ने किसी संभावित कानून पर विचार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कुत्तों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये जाएं। कोर्ट ने कहा बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा. इसके साथ ही अब कोई भी सड़कों पर या सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना नहीं खिला सकता है.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एनजीओ पर 25,000 से लेकर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है और ये स्पष्ट किया है कि ये धनराशि आवारा कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने में उपयोग किया जाएगा। मेनका गांधी ने कोर्ट के आदेश का समर्थन किया कि कुत्तों के लिए विशेष खाने की जगहें बनाई जाएं और इस बात पर जोर दिया कि 25 साल बाद पहली बार सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए संसद में 2500 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की है।कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही दिशा में हैं. अभी ये केवल अंतरिम ऑर्डर है.

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