बुल्डोज़र एक्शन पर सुप्रीम ऐक्शन
देश की सर्वोच्च अदालत यानि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है.
देश की सर्वोच्च अदालत यानि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है.