दिल्ली में शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव: फीस नियंत्रण कानून आज से लागू

दिल्ली में शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव: फीस नियंत्रण कानून आज से लागू

दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 को मंजूरी मिल गई है, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसके बाद सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है। यह कानून आज से दिल्ली में लागू हो गया है। अब इस एक्ट के आधार पर दिल्ली में  प्राइवेट स्कूलोंं का संचालन होगा।

CM रेखा गुप्ता ने सोमवार को पुष्टि की

मुख्यमंत्री ने इस एक्ट को शिक्षा के व्यवसायीकरण पर कड़ा प्रहार और पैरंट्स की ऐतिहासिक जीत बताया। सीएम ने कहा कि इस कानून से फीस निर्धारण में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। पैरंट्स को प्राथमिकता दी गई है। अब वे फीस तय करने में सीधी भूमिका निभा सकेंगे। दरअसल, लंबे समय से दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के फीस बढ़ाए जाने का मुद्दा रहा है। शिक्षा के व्यावसायिकरण पर लगाम लगाने वाला कदम बताते हुए कहा कि यह अधिनियम न केवल स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाएगा, बल्कि फीस निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक लाखों अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही मांग का समाधान है।

कानून के अहम पहलू

मनमानी फीस नहीं चलेगी: अब कोई भी स्कूल तय की गई फीस से ज्यादा धनराशि नहीं वसूल सकेगा
हर स्कूल में फीस समिति: इसमें प्रबंधन, शिक्षक, अभिभावक, महिलाएं और वंचित वर्ग के लोग शामिल होंगे, ताकि फीस तय करने में सबकी भागीदारी हो
जिले में शिकायत निवारण समिति: फीस से जुड़ी शिकायतें और विवाद वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में बनी समिति तुरंत सुलझाएगी
उच्चस्तरीय पुनरीक्षण समिति: जिला स्तर के फैसलों पर अपील की जांच करेगी, ताकि कोई भी पक्षपात न हो।
फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक: स्वीकृत फीस का ब्योरा नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और हिंदी, अंग्रेजी व स्कूल की भाषा में खुले रूप में प्रदर्शित होगा
तीन साल तक फीस में स्थिरता: एक बार तय हुई फीस तीन शैक्षणिक वर्षों तक यथावत रहेगी, बार-बार बढ़ोतरी नहीं होगी
उल्लंघन पर सख्त जुर्माना: ज्यादा या अवैध फीस लेने वाले स्कूलों पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा

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